Hamara Hathras

Latest News

हाथरस 13 मार्च। थाना हाथरस गेट में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। यह मामला मु0अ0सं0 17/2026 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम के अंतर्गत धनश्याम पुत्र रामजीलाल निवासी फतेहाबाद रोड नगला बड़ा थाना डोकी जनपद आगरा के खिलाफ दर्ज किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप 13 मार्च 2026 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय, हाथरस ने अभियुक्त धनश्याम को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

थाना हाथरस गेट में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। यह मामला मु0अ0सं0 11/2004 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम के अंतर्गत राजवीर पुत्र मिहीलाल निवासी हतीसा थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस के खिलाफ दर्ज किया गया था। आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय, हाथरस ने आरोपी राजवीर को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

You cannot copy content of this page