हाथरस 13 मार्च। थाना हाथरस जंक्शन में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। यह मामला मु0अ0सं0 423/2016 धारा 25 आर्म्स अधिनियम के अंतर्गत जितेन्द्र पुत्र धुरी सिंह निवासी पंचवान, थाना नारखी जनपद हाथरस के विरुद्ध दर्ज किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप 13 मार्च 2026 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय, हाथरस ने अभियुक्त जितेन्द्र को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं थाना हाथरस जंक्शन में दर्ज चोरी के एक मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। यह मामला मु0अ0सं0 189/2004 धारा 380 भादवि के अंतर्गत अशोक कुमार पुत्र चन्द्रपाल एवं सरनाम पुत्र सूरजपाल निवासी महो, थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस के विरुद्ध दर्ज किया गया था। आज एसीजेएम न्यायालय, हाथरस ने अभियुक्त अशोक कुमार और सरनाम को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
























