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सिकंद्राराऊ 13 मार्च। थाना सिकंद्राराऊ क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार 26 मार्च 2024 को वादी पंकज कुमार पुत्र बौबी कुमार निवासी पोरा, थाना सिकंद्राराऊ ने पुलिस को सूचना दी थी कि 25 मार्च 2024 को शाम करीब 4 बजे नन्नू से उसके पिता का विवाद हो गया था। उसी रात करीब 10:30 बजे उसकी मां की चीख सुनकर वह बाहर आया तो देखा कि नन्नू पुत्र स्व. देवीराम निवासी टोडरपुर, थाना सिकंद्राराऊ ने कुल्हाड़ी से उसके पिता की हत्या कर दी। वहीं उसकी मां जान बचाकर भागी तो नन्नू के बेटे राजकुमार ने डंडा मारकर उसकी भी हत्या कर दी। इस मामले में थाना सिकंद्राराऊ पर मुकदमा अपराध संख्या 206/2024 धारा 302/34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने नामजद आरोपी नन्नू, उसके पुत्र राजकुमार और रामू निवासी ग्राम टोडरपुर को गिरफ्तार कर लिया। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए 18 जून 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा इस मामले की प्रभावी पैरवी कराई गई। अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप 13 मार्च 2026 को माननीय एडीजे-1 न्यायालय हाथरस ने तीनों आरोपियों नन्नू, राजकुमार और रामू को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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