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हाथरस, 13 मार्च। दीवानी न्यायालय हाथरस में शनिवार 14 मार्च 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने जिला स्तर के सभी विभागों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा लंबित मामलों से प्रभावित लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक मामलों, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद सहित लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, उपभोक्ता फोरम, राजस्व, चकबंदी, श्रम, नगर पालिका टैक्स, विद्युत अधिनियम, बीमा वाद, सेवा व वेतन संबंधी मामलों सहित विभिन्न प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित लोक अदालत में मोटर यान अधिनियम, पुलिस अधिनियम, माप-तौल अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट, नगर पालिका चालान, मैड़बंदी, दाखिल-खारिज, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर व गृहकर, आपदा राहत, कराधान, राशन कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र आदि से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिक से अधिक लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का समाधान कराने की अपील की है।

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