
हाथरस 13 मार्च। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत मार्च 2026 के लिए आवंटित राशन का वितरण 12 मार्च से 28 मार्च 2026 तक कराया जाएगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने दी। उन्होंने बताया कि जनपद में अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 11 किलोग्राम गेहूं, 14 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल और 10 किलोग्राम बाजरा यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल और 2 किलोग्राम बाजरा, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति निःशुल्क मिलेगा।
नगर क्षेत्र हाथरस की 32 उचित दर दुकानों पर पात्र गृहस्थी यूनिटों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम बाजरा वितरित किया जाएगा। वहीं नगर क्षेत्र के 4 उचित दर विक्रेताओं के यहां प्रचलित पात्र गृहस्थी यूनिटों को 2 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम बाजरा प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जाएगा। जनपद के अन्य नगरीय क्षेत्रों में पात्र गृहस्थी यूनिटों को 2 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम मक्का और 1 किलोग्राम बाजरा प्रति यूनिट निःशुल्क मिलेगा। इसके साथ ही अंत्योदय कार्डधारकों को जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही के लिए 1 किलोग्राम प्रति माह के हिसाब से कुल 3 किलोग्राम चीनी दी जाएगी। यह चीनी 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 54 रुपये में उपलब्ध होगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा। जिन कार्डधारकों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाएगा, उन्हें 28 मार्च को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से राशन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राशन वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे कार्डधारक किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।


























