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हाथरस 17 फरवरी । जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्मृति गौतम ने अवगत कराया है कि निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 13 फरवरी 2026 के क्रम में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु योजनांतर्गत प्रक्रियात्मक कार्यवाही पूर्ण किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी निर्देश इस प्रकार हैं:

1. संदिग्ध डाटा का परीक्षण अनिवार्य
सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया गया है कि उनके पोर्टल पर प्रदर्शित संदेहास्पद डाटा का परीक्षण दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सावधानीपूर्वक किया जाए। आवश्यक संशोधन के उपरांत डाटा को नियमानुसार अग्रसारित अथवा निरस्त करना सुनिश्चित करें।

2. परीक्षा परिणाम का सत्यापन जरूरी
जिन छात्रों का डाटा परीक्षा परिणाम के कारण संदेहास्पद श्रेणी में प्रदर्शित है, उन्हें अग्रसारित करते समय यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित छात्र का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो। साथ ही आवेदन पत्र में भरे गए अंकों का भली-भांति मिलान कर लिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को अक्षम्य माना जाएगा।

अतः समस्त संबंधित शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने पोर्टल पर उपलब्ध/प्रदर्शित डाटा पर नियमानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सके।

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