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नई दिल्ली 14 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नए कार्यालय पते सेवा तीर्थ से बड़ा निर्णय लेते हुए पीएम रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट (RAHAT) योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला सड़क दुर्घटनाओं में समय पर इलाज न मिलने से होने वाली मौतों को रोकने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। PM RAHAT योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्घटना के बाद तत्काल चिकित्सा सहायता मिले और आर्थिक कारणों से इलाज में देरी न हो। नियमों के अनुसार, गैर-जानलेवा (Non-life-threatening) मामलों में 24 घंटे तक स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जबकि जानलेवा (Life-threatening) मामलों में यह अवधि 48 घंटे तक होगी। इलाज के दौरान आने वाला पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। पीड़ित या उसके परिजनों को कोई भुगतान नहीं करना होगा। इलाज के बाद सूचीबद्ध अस्पताल डिजिटल माध्यम से क्लेम दाखिल करेंगे, जिसके आधार पर सरकार रीइम्बर्समेंट करेगी। PM RAHAT योजना जहां सड़क हादसा पीड़ितों के लिए जीवनरक्षक कवच साबित हो सकती है, वहीं ‘लखपति दीदी’, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप से जुड़े फैसले सरकार की समावेशी और भविष्य-केंद्रित विकास नीति को दर्शाते हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं

  • किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं

  • बीमा होना जरूरी नहीं

  • आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं

  • सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू

  • अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कवरेज

  • 7 दिन तक इलाज की सुविधा

  • केवल सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज

  • लंबी अवधि की रिहैबिलिटेशन के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता हो सकती है

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