
हाथरस 13 फरवरी । दीवानी न्यायालय हाथरस में आगामी 14 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा लंबित मामलों से प्रभावित पक्षकारों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद (लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन), सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, उपभोक्ता फोरम, राजस्व, चकबंदी, श्रम, नगर पालिका टैक्स, विद्युत अधिनियम के सुलह योग्य प्रकरण, धारा 446 दंप्रसं संबंधी मामले, पब्लिक प्रिविसेज एक्ट, उत्तराधिकार, आयुध अधिनियम, बीमा वाद, सेवा/वेतन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभ, किरायेदारी तथा वन अधिनियम से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, बाट एवं माप अधिनियम, उ.प्र. दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट, नगर पालिका चालान, मैड़ बंदी एवं दाखिल-खारिज वाद, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर एवं गृहकर, आपदा राहत, कराधान, राशन कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरणों सहित विभिन्न प्रि-लिटिगेशन मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिक से अधिक वादकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर आपसी सहमति से मामलों का समाधान कराने की अपील की है।

















