
हाथरस 11 फरवरी । उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत हाथरस पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय एडीजे प्रथम, हाथरस ने थाना सिकन्द्राराऊ के हत्या के प्रयास के एक अभियोग में आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 415/2023 धारा 307 भादवि बनाम भीकम सिंह पुत्र फतेह सिंह निवासी कमालपुर, थाना सिकन्द्राराऊ, जनपद हाथरस के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान 3/25/27ए आर्म्स एक्ट की धाराओं की वृद्धि की गई। पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण एवं त्वरित विवेचना करते हुए दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशानुसार चिन्हित अभियोगों की प्रभावी पैरवी हेतु मॉनिटरिंग सेल द्वारा विशेष पर्यवेक्षण किया गया तथा अभियोजन शाखा ने भी सशक्त पैरवी की। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11 फरवरी 2026 को न्यायालय एडीजे प्रथम हाथरस ने अभियुक्त भीकम सिंह को धारा 307 भादवि के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30,000 रुपये अर्थदंड एवं धारा 3/25/27ए आर्म्स एक्ट के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकार आरोपी को कुल 40,000 रुपये अर्थदंड सहित कठोर कारावास की सजा दी गई है। हाथरस पुलिस की इस कार्रवाई को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी अनुसंधान और सशक्त पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।














