
नई दिल्ली 22 जनवरी । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति सख्ती बढ़ा दी है। अब एक साल के भीतर पांच चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) निलंबित कर दिया जाएगा। यह नियम पहली जनवरी 2026 से लागू हो गया है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2026 के तहत, सालभर में पांच चालान होने पर नियम 21 के अंतर्गत DL सस्पेंड किया जाएगा। आधिकारिक आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि गत वर्ष के चालान इस गणना में शामिल नहीं होंगे। यानी नियम सिर्फ पहली जनवरी से लागू होने वाले चालानों पर लागू होगा। मंत्रालय ने डिजिटल जुर्माने को प्राथमिकता दी है। ट्रैफिक पुलिस या राज्य द्वारा अधिकृत अधिकारी ऑनलाइन पोर्टल या व्यक्तिगत रूप से चालान कर सकते हैं। चालान होने पर नियम तोड़ने वाले को 3 दिन के भीतर ऑनलाइन या 15 दिन के भीतर फिजिकली जुर्माना भरना होगा। यदि 45 दिनों के अंदर जवाब नहीं दिया गया, तो चालान को डिफॉल्ट स्वीकार माना जाएगा और भुगतान अगले 30 दिनों के भीतर करना होगा। अगर व्यक्ति चालान के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराता है, तो संबंधित अधिकारी को सुनवाई करना अनिवार्य होगा। लिखित में समाधान नहीं होने या खारिज होने पर व्यक्ति 50% जुर्माना देकर न्यायालय में अपील कर सकता है। जुर्माना पूरी तरह से न भरने तक लाइसेंस रिन्यूअल, वाहन पंजीकरण जैसी सेवाएं ब्लॉक की जा सकती हैं। साथ ही सरकारी पोर्टल पर वाहन की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगाई जा सकती है। MoRTH का उद्देश्य सड़क हादसों को घटाना और ड्राइवर्स में अनुशासन लाना है। आदेश में बताया गया है कि निलंबन की अवधि लगभग तीन महीने की होती है। मंत्रालय का कहना है कि बार-बार नियम तोड़ने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई में मुश्किलें आती थीं। इसलिए केवल चालान के आधार पर DL सस्पेंड करने का नियम लाया गया है।

















