
हाथरस 16 जनवरी । हाथरस में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची को त्रुटिरहित अंतिम सूची में बदलने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल वत्स ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में पाई गई सभी कमियों का निस्तारण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए, ताकि मतदाता सूची पारदर्शी, अद्यतन और त्रुटिरहित बने। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ सभी कार्यों का पालन सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी बूथों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची उपलब्ध हो और मतदाता अपने नामों की जांच अवश्य करें, ताकि किसी प्रकार की गलती होने पर उसका समय रहते समाधान किया जा सके। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोक सेवक को गलत सूचना देना भारतीय दंड संहिता की धारा 217 के तहत अपराध है। इसके साथ ही, मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि की गलत घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय है। अधिकारियों ने बताया कि नोटिस मिलने पर निर्वाचकों को स्वयं, पिता और माता के जन्म प्रमाण, निवास प्रमाण, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराना होंगे। यदि कोई दस्तावेज या घोषणा जाली, झूठी या जानबूझकर गलत पाए जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

















