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हाथरस 13 जनवरी । ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना सादाबाद के एक हत्या के प्रयास के अभियुक्त को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जानकारी के अनुसार, मामला मु0अ0सं0 283/2003, धारा 307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकेश पुत्र निरोत्तम सिंह जाटव, निवासी नगला मोहन भाग, कुरसण्डा, थाना सादाबाद के विरुद्ध दर्ज किया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण की गई और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशानुसार, मॉनिटरिंग सेल ने अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी की, जबकि अभियोजन शाखा ने भी प्रभावी सहयोग प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप, 13 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय एडीजे प्रथम, हाथरस द्वारा अभियुक्त मुकेश को 5 वर्ष कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस सफलता को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

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