
हाथरस 05 जनवरी । थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत मु०अ०सं० 900/2018, धारा 147/148/149/307 भादवि में अभियुक्त बबलू उर्फ महेश पुत्र रामेश्वर, निवासी श्रीनगर, थाना हाथरस गेट के विरुद्ध दर्ज अभियोग की विवेचना पुलिस द्वारा तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। शासन के दिशा-निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस द्वारा अभियोग की प्राथमिकता के आधार पर सतत निगरानी करते हुए न्यायालय में प्रभावी एवं सम्यक पैरवी कराई गई, वहीं अभियोजन शाखा द्वारा भी सशक्त पैरवी की गई। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 05 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय, हाथरस द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।


















