हाथरस 05 जनवरी । थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत मु०अ०सं० 904/2018, धारा 25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त बबलू उर्फ महेश पुत्र रामेश्वर, निवासी श्रीनगर, थाना हाथरस गेट के विरुद्ध पुलिस द्वारा विवेचना को तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। शासन के दिशा-निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल द्वारा अभियोग की प्रभावी मॉनिटरिंग की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 05 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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