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हाथरस 24 दिसंबर । बी.एच. मिल रोड स्थित एक कंप्यूटर केंद्र पर आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ललित वार्ष्णेय, कोऑर्डिनेटर कार्यक्षेत्र अलीगढ़ मंडल ने की। उन्होंने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि यदि कोई उपभोक्ता ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से कोई वस्तु खरीदता है और उसमें कोई कमी पाई जाती है, तो वह कंपनी से शिकायत कर सही उत्पाद देने की मांग कर सकता है। यदि कंपनी उत्पाद बदलने से इनकार करती है, तो उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर सकता है। इस अवसर पर यह भी बताया गया कि मिठाई खरीदते समय डिब्बे का वजन मिठाई के वजन में शामिल नहीं होता, लेकिन कई दुकानदार ऐसा करते हैं, जो कि उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। जानकारी दी गई कि उपभोक्ता हित संरक्षण कानून 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था, जिसे बाद में 2019 में ई-कॉमर्स को भी इसके दायरे में शामिल करते हुए और अधिक प्रभावी बनाया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रवीन कुमार वार्ष्णेय (सह-कोऑर्डिनेटर, अलीगढ़ मंडल), अमित वार्ष्णेय (ऑडिटर), अमन सिंह (कोऑर्डिनेटर, महाराष्ट्र), दीपक अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, लोकेश सेंगर, शिवम वार्ष्णेय, गगन कौशिक, प्रवीन वार्ष्णेय, रूपेश कौशल, सूर्यकांत पाठक, मनीष गुप्ता (एक्टिव सदस्य, हाथरस) सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे और कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना रहा।

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