Hamara Hathras

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हाथरस 20 दिसम्बर। थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2003 (धारा 420/406 भादवि) के तहत केलाश चंद्र शर्मा पुत्र वीरी सिंह निवासी जलालपुर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूरी की गई और आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन के दिशा-निर्देशों और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से न्यायालय में सम्यक पैरवी और प्रभावी कार्यवाही की गई। अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप आज दिनांक 20.12.2025 को माननीय सिविल जज (क0प्र0) FTC 2, हाथरस द्वारा अभियुक्त केलाश चंद्र शर्मा को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।

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