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नई दिल्ली 18 दिसंबर । रेल यात्रियों के लिए अब सख्त बैगेज नियम लागू होने वाले हैं। रेलवे ने साफ किया है कि तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि पहले से ही क्लास के अनुसार फ्री बैगेज अलाउंस तय है और उससे ज्यादा सामान पर सर चार्ज देना पड़ता है। सेकंड क्लास के यात्रियों को 35 किलो तक का सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति है, जबकि जरूरत पड़ने पर 70 किलो तक सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। स्लीपर क्लास में 40 किलो तक का सामान मुफ्त है और अधिकतम 80 किलो तक अनुमति होगी, लेकिन शुल्क देना होगा। थ्री-टियर और चेयर कार में 40 किलो से ज्यादा का सामान ले जाना नियमों के तहत स्वीकार नहीं होगा। रेलवे ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि जरूरत से ज्यादा सामान न केवल यात्रियों की सुविधा में बाधा बनाता है, बल्कि सुरक्षा और सफाई के लिहाज से भी समस्या पैदा करता है। इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपने सामान का वजन जांच लें और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त चार्ज देने के लिए तैयार रहें।

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