
हाथरस 12 दिसंबर । उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश विनय कुमार के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस के तत्वावधान में जनपद न्यायालय हाथरस में 10 से 12 दिसंबर 2025 तक तीन दिवसीय लघु आपराधिक वादों की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। आज 12 दिसंबर 2025 को आयोजित तीसरे और अंतिम दिन की विशेष लोक अदालत में कुल 48 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया। इस दौरान अपर जनपद न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी महेंद्र श्रीवास्तव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव प्रशांत कुमार, समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं वादकारी उपस्थित रहे। विशेष लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयहिंद कुमार सिंह के न्यायालय से 31 वाद, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपकनाथ सरस्वती के न्यायालय से 5 वाद, सिविल जज (वरिष्ठ) एवं एफटीसी अनु चौधरी के न्यायालय से 5 वाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद आंचल चंदेल के न्यायालय से 1 वाद तथा सिविल जज (कनिष्ठ)/एफटीसी-द्वितीय खुशबू चंद्रा के न्यायालय से 6 वादों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि 13 दिसंबर 2025 को जनपद हाथरस में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शमनीय वाद, दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना वाद, पारिवारिक वाद, बैंक वसूली, धारा 138 एनआई एक्ट, विद्युत चोरी, नगर निगम, जलकर एवं वाटर टैक्स से संबंधित वादों सहित स्थायी लोक अदालत एवं जिला उपभोक्ता आयोग के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-सहमति के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने वादों का निस्तारण कराएं क्योंकि लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं होती, जिससे समय और धन की बचत होती है। साथ ही आपसी सुलह से निस्तारित सिविल वादों में कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।















