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हाथरस 08 दिसम्बर । खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जनपद हाथरस में दिसंबर माह, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 10 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 के मध्य किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को यह सुविधा दी जाएगी।

पात्र गृहस्थी (PHH) कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन दिया जाएगा, जिसमें 2 किलो गेहूं, 2 किलो फोर्टीफाइड चावल और 1 किलो मक्का (उपलब्धता अनुसार) शामिल होगा। हालांकि चावल और मक्का को मिलाकर प्रति यूनिट 3 किलो वितरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अन्त्योदय (AAY) कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलो राशन मिलेगा, जिसमें 14 किलो गेहूं, 16 किलो फोर्टीफाइड चावल और 5 किलो मक्का (उपलब्धतानुसार) दिया जाएगा। इसमें भी चावल और मक्का को मिलाकर 21 किलो प्रति कार्ड का वितरण तय किया गया है। इसके अलावा अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर-दिसंबर के लिए 3 किलो चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलो की दर से कुल 54 रुपये में दी जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वितरण के दौरान आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) के माध्यम से राशन दिया जाएगा। जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाएगा, उनके लिए 28 दिसंबर 2025 को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया जाएगा और पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन (वन नेशन, वन राशन कार्ड) की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत या असुविधा होने पर लाभार्थी संबंधित तहसील आपूर्ति कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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