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हाथरस 08 दिसम्बर । जनपद हाथरस के थाना हसायन पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 348/2018 धारा 337/338 भादवि से संबंधित मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इस प्रकरण में अभियुक्त चन्द्रपाल पुत्र चूरनमल, प्रेमबाबू पुत्र चन्द्रपाल एवं दिनेश पुत्र चन्द्रपाल, निवासी गोविन्दपुर उर्फ नौजरपुर, थाना हसायन, जनपद हाथरस के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

मामले की विवेचना गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसके बाद शासन के निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा इस प्रकरण की नियमित समीक्षा की गई और न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराई गई। अभियोजन पक्ष द्वारा भी सशक्त तर्क प्रस्तुत किए गए। इस सुदृढ़ पैरवी का परिणाम यह रहा कि आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को न्यायालय सीजे (जूनियर डिवीजन) एफटीसी-01, हाथरस द्वारा तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक पर 1000-1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पुलिस प्रशासन ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सफलता बताते हुए कहा है कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए आगे भी “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी जारी रखी जाएगी।

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