Hamara Hathras

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हाथरस 06 दिसंबर । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत हाथरस पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ADJ-04, हाथरस ने गैंगस्टर एक्ट में नामजद एक आरोपी को 6 वर्ष के कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना हाथरस गेट पर मु.अ.सं. 877/2012, धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी मोहित पौरूष पुत्र गोपाल पौरूष, निवासी मौहल्ला रमनपुर, जनपद हाथरस के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना तत्परता व गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित गंभीर प्रकरणों की प्राथमिकता के आधार पर स्वयं पुलिस अधीक्षक हाथरस के निकट पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सतत निगरानी, सम्यक पैरवी तथा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। अभियोजन शाखा ने भी मामले में मजबूत पैरवी की। इसी के परिणामस्वरूप 6 दिसंबर को न्यायालय ने आरोपी मोहित पौरूष को दोषी ठहराते हुए 6 वर्ष की सजा और 5000 रुपये अर्थदंड प्रदान किया है। हाथरस पुलिस का यह निर्णय एक बार फिर साबित करता है कि गंभीर अपराधों में लिप्त आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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