
नई दिल्ली 04 दिसंबर । उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पान मसाले के सभी पैक पर खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) लिखना अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने कहा कि यह कदम विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के तहत अन्य आवश्यक घोषणाओं के पालन को भी सुनिश्चित करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, जीएसआर 881(ई) के माध्यम से अधिसूचित यह संशोधन 1 फरवरी, 2026 से लागू होगा। इससे पहले 10 ग्राम या उससे कम के छोटे पैक कुछ घोषणाओं से छूट प्राप्त थे, लेकिन अब उन्हें भी RSP और अन्य सभी अनिवार्य जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। विभाग ने बताया कि यह बदलाव उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करेगा, गुमराह करने वाले मूल्य निर्धारण को रोकेगा और उपभोक्ताओं को सही जानकारी के आधार पर खरीदारी का निर्णय लेने में मदद करेगा। साथ ही, सभी पैक पर RSP अंकित करने से पान मसाले पर GST आधारित कर संग्रह में भी पारदर्शिता और सही अनुपालन सुनिश्चित होगा।









