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हाथरस 01 दिसंबर । उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की बिजली बिल राहत योजना 2025 के तहत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। योजना में बकाया बिजली बिल पर 100 फीसदी ब्याज माफ कर दिया गया है। इसके साथ ही अब मूलधन पर भी 25 फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलेगी, लेकिन यह सुविधा सिर्फ दो श्रेणी के उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध होगी।

किन्हें मिलेगा 25% छूट का लाभ?

25 प्रतिशत की छूट पाने के लिए उपभोक्ता को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी—

  • घरेलू उपभोक्ता का लोड 1 से 2 किलोवाट के बीच होना चाहिए।

  • दुकान/व्यवसायिक कनेक्शन का लोड 1 किलोवाट तक होना चाहिए।

  • उपभोक्ता का बिल 31 मार्च 2025 तक बकाया होना चाहिए।

योजना के तहत ब्याज माफी के बाद जो मूलधन शेष बचेगा, उस पर 25% की छूट तभी मिलेगी जब बकायेदार एकमुश्त भुगतान करेगा। किश्तों में भुगतान करने पर यह छूट नहीं मिलेगी। दो किलोवाट से अधिक लोड वाले घरों या एक किलोवाट से अधिक लोड वाली दुकानों को 25% छूट का लाभ नहीं मिलेगा, हालांकि वे 100% ब्याज माफी का लाभ ले सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं का बकाया न जमा होने पर कनेक्शन काटकर खाता बंद कर दिया गया है, उन पर भी यही नियम लागू होंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को ब्याज माफी के बाद बची पूरी रकम एकमुश्त ही जमा करनी पड़ेगी। पावर कॉर्पोरेशन ने बकायेदारों से अपील की है कि राहत योजना के तहत पंजीकरण कराते समय केंद्र पर पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि छूट का अधिकतम लाभ मिल सके।

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