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हाथरस 28 नवंबर । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत महिला अपराधों में दोषियों के विरुद्ध त्वरित और सख्त कार्यवाही के दृष्टिगत, पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय हाथरस ने थाना सिकंदराराऊ के पोक्सो से संबंधित अभियोग में अभियुक्त अंकित पुत्र श्याम सिंह शर्मा निवासी कंसपुर, थाना बिछवाँ, जिला मैनपुरी को कुल 10 वर्ष का कठोर कारावास और 18,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला दिनांक 13 सितंबर 2020 का है, जब पीड़िता घरेलू सामान लेने के लिए पुरदिल नगर बाजार गई थी और रात्रि तक लौटकर नहीं आई। वादी द्वारा थाना सिकंदराराऊ में लिखित तहरीर दी गई, जिसके आधार पर म0अ0सं0 464/2020 धारा 363/366 भादवि के तहत प्रारंभिक कार्यवाही की गई। प्रारंभिक विवेचना में नामजद अभियुक्त साहिद पुत्र इरशाद को हटाकर सही अभियुक्त अंकित पुत्र श्याम सिंह को चिन्हित किया गया। विवेचना में धारा 161/164 सीआरपीसी के अनुसार पीड़िता के बयान रिकॉर्ड किए गए और अभियोग तैयार कर दिनांक 05 नवंबर 2020 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक हाथरस के पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा ने अभियोग की तत्पर और प्रभावी पैरवी की। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 363 भादवि के अंतर्गत 03 वर्ष और 3,000/- रुपये, धारा 366 भादवि के अंतर्गत 05 वर्ष और 5,000/- रुपये, धारा 342 भादवि के अंतर्गत 05 वर्ष और 5,000/- रुपये तथा धारा 4 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष और 10,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया। यह कार्रवाई महिला सुरक्षा एवं अपराधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता की दिशा में प्रशासन की सक्रियता को दर्शाती है।

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