
हाथरस 24 नवम्बर । पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम की प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। इसी क्रम में माननीय न्यायालय हाथरस ने थाना मुरसान से संबंधित एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे में आरोपी जयप्रकाश को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष साधारण कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना मुरसान में वर्ष 2023 में मु.अ.सं. 77/2023 धारा 323, 504, 506 भादवि व 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट के तहत पीड़ित द्वारा आरोपी जयप्रकाश निवासी नगला मल्लू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूरी की गई तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल हाथरस एवं अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में मुकदमे की गहन और प्रभावी पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि आज 24 नवंबर 2025 को न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 2 वर्ष की सजा एवं जुर्माना लगाया। पुलिस प्रशासन ने कहा कि गंभीर मामलों में दोषियों को कठोर दंड दिलाने का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।














