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हाथरस 21 नवंबर । सरकार द्वारा लंबे समय से बिजली बिल जमा न कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ लागू की गई है। योजना के तहत एलएमवी-1 घरेलू (2 kW तक) तथा एलएमवी-2 वाणिज्यिक (1 kW तक) श्रेणी के उपभोक्ताओं को विभिन्न चरणों में बकाया माफी का लाभ दिया जाएगा। पहला चरण 1 से 31 दिसम्बर 2025 तक चलेगा, जिसमें 100 प्रतिशत ब्याज माफी और 25 प्रतिशत मूल धन में छूट मिलेगी। दूसरे चरण 1 से 31 जनवरी 2026 तक पंजीकरण कराने वालों को 100 प्रतिशत ब्याज माफी और 20 प्रतिशत मूल धन में छूट, जबकि तीसरे चरण 1 से 28 फरवरी 2026 तक पंजीकरण कराने वालों को 100 प्रतिशत ब्याज माफी और 15 प्रतिशत मूल धन में छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही विद्युत चोरी से संबंधित राजस्व निर्धारण राशि पर भी चरणवार छूट दी जाएगी—पहले चरण में 50%, दूसरे में 45%, और तीसरे चरण में 40% छूट मिलेगी। योजना का अधिकतम लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विद्युत वितरण खंड ओढ़पुरा, हाथरस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उपभोक्ताओं में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को ₹2000 अथवा राजस्व निर्धारण की 10% राशि (जो अधिक हो) जमा करना अनिवार्य होगा। यह सूचना अधिशासी अभियंता लाल बहादुर द्वारा जारी की गई है।

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