Hamara Hathras

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हाथरस 20 नवंबर । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत कड़ी पैरवी और प्रभावी मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप हाथरस में हत्या के प्रयास के एक मामले में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। थाना हाथरस जंक्शन में पंजीकृत मु0अ0सं0 237/2021 धारा 307 भादवि के तहत रामू पुत्र घूरेलाल एवं राहुल पुत्र घूरेलाल, निवासी ग्राम मऊ थाना खैर जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध दर्ज मामले की विवेचना पुलिस द्वारा तत्परता और गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गई तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में इस चिन्हित अभियोग की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा द्वारा निरंतर निगरानी व प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप आज 20 नवंबर 2025 को माननीय न्यायालय हाथरस ने दोनों अभियुक्तों को धारा 307 भादवि में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को कठोर दंड दिलाने की दिशा में हाथरस पुलिस की एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।

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