
हाथरस 20 नवंबर । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में की गई प्रभावी पैरवी का बड़ा परिणाम सामने आया है। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की संयुक्त रूप से की गई मजबूत पैरवी के चलते माननीय न्यायालय हाथरस ने थाना हाथरस गेट के एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े मुकदमे में आरोपी सौरभ को दोषी ठहराते हुए 08 माह का कठोर कारावास तथा 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त सौरभ पुत्र हीरेश कुमार निवासी टुकसान के विरुद्ध थाना हाथरस गेट पर मु0अ0सं0 93/2025 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना पुलिस द्वारा तत्परता व गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन के दिशा-निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अनुरूप पुलिस अधीक्षक हाथरस ने इस महत्वपूर्ण मुकदमे को प्राथमिकता पर रखते हुए मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से निरंतर समीक्षा एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराई। अभियोजन शाखा ने भी न्यायालय में मजबूत पक्ष रखकर दोष सिद्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप दिनांक 20 नवंबर 2025 को माननीय न्यायालय ने आरोपी सौरभ को 08 माह के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, जो पुलिस व अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।











