
हाथरस 20 नवंबर । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों को अधिकतम दंड दिलाए जाने की कार्रवाई में हाथरस पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय हाथरस ने थाना हाथरस जंक्शन से जुड़े आर्म्स एक्ट के दो अलग–अलग मामलों में दोनों अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई है। पहले मामले में थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 239/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में आरोपी राहुल पुत्र घूरेलाल, निवासी ग्राम मऊ, थाना खैर, जनपद अलीगढ़ को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय ने 2 वर्ष का कारावास तथा 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की विवेचना गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयबद्ध रूप में पूर्ण की गई तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी के बाद यह सजा सुनाई गई। दूसरे मामले में मु0अ0सं0 238/2021 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट में आरोपी रामू पुत्र घूरेलाल, निवासी ग्राम मऊ, थाना खैर, जनपद अलीगढ़ को माननीय न्यायालय ने 3 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले की भी विवेचना एवं पैरवी पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में प्राथमिकता के आधार पर की गई। दोनों ही मामलों में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित व प्रभावी कानूनी कार्रवाई ने यह सुनिश्चित किया कि अभियुक्तों को न्यायालय से कठोर सजा मिले। पुलिस की यह कार्रवाई अपराधियों में कानून का भय पैदा करने और जनपद में शांति-व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।











