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नई दिल्ली 19 नवंबर । टेलीकॉम रेगुलेटर ऑफ इंडिया (TRAI) ने वित्तीय धोखाधड़ी और फर्जी कॉल्स पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर के सभी संस्थानों के लिए 1600 नंबरिंग सीरीज अपनाना अनिवार्य कर दिया है। इस नई सीरीज के लागू होने से ग्राहकों को असली और फर्जी कॉल्स की पहचान आसानी से हो सकेगी, जिससे ठगी के मामलों में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। ट्राई के अनुसार RBI, SEBI और PFRDA के अधीन सभी संस्थानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर इस सीरीज में शिफ्ट होना होगा, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों को 1 जनवरी 2026, बड़ी NBFCs, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को 1 फरवरी 2026, तथा अन्य NBFCs, सहकारी और ग्रामीण बैंकों को 1 मार्च 2026 तक 1600 सीरीज अपनानी होगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स और AMC कंपनियों को 15 फरवरी 2026 तथा क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स को 15 मार्च 2026 तक इसमें शामिल होना होगा। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी। ट्राई के मुताबिक अब तक 485 से ज्यादा वित्तीय संस्थान यह सीरीज अपना चुके हैं और 2800 से अधिक नंबर जारी किए जा चुके हैं, जिससे भविष्य में फर्जी कॉल्स और वित्तीय फ्रॉड पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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