
हाथरस 17 नवम्बर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नगला भूस स्थित वृद्धाश्रम में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष विनय कुमार के आदेशानुसार अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान सचिव प्रशांत कुमार ने उपस्थित वृद्धजनों को “माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007” के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों एवं संबंधियों से भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिक अपने बुनियादी आवश्यकताओं हेतु मासिक भत्ता मांग सकते हैं और संपत्ति के दुरुपयोग की स्थिति में भी सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग को अपराध की श्रेणी में रखता है तथा राज्य सरकारों को वृद्धाश्रम एवं उचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है।
इसके साथ ही उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राधिकरण का मुख्य लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। निर्धारित श्रेणी में आने वाले जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाए जाते हैं। शिविर में सर्वाइकल कैंसर जागरूकता पर भी विशेष सत्र आयोजित किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुरसान के डॉ. यश गुप्ता ने बताया कि यह बीमारी महिलाओं में तेजी से फैल रही है और 20 से 70 वर्ष की आयु तक इसका जोखिम बना रहता है। प्रारंभिक अवस्था में पहचान होने पर 90% मामलों में उपचार संभव है। उन्होंने एचपीवी (HPV 16 और HPV 18) वायरस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए महिलाओं में नियमित जांच, जागरूकता और सावधानी को अत्यंत आवश्यक बताया। जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय में भी पीएलवी द्वारा चिकित्सकों के साथ मिलकर सर्वाइकल कैंसर जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। कार्यक्रम में प्रभारी अधीक्षिका नीतू मिश्रा, फार्मासिस्ट यतेन्द्र पाठक, लैब टेक्नीशियन संतोष उपाध्याय सहित वृद्धाश्रम के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे।












