
हाथरस 15 नवंबर । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना सिकंद्राराऊ के दुष्कर्म प्रकरण में माननीय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट–I हाथरस ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त सीटू पुत्र इकेन्द्र सिंह बघेल को धारा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड सहित विभिन्न धाराओं में कुल 17,000 रुपये अर्थदंड तथा सह–अभियुक्ता बबली पत्नी जितेंद्र को धारा 506 में 1 वर्ष का कठोर कारावास व 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 12 सितंबर 2020 का है, जिसमें पीड़िता की बहन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर शीघ्रता से विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र 19 अक्टूबर 2020 को न्यायालय भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल के सतत पर्यवेक्षण और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते यह कठोर सजा संभव हो सकी है, जो महिला-संबंधी अपराधों के विरुद्ध चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की बड़ी सफलता है।









