
हाथरस 14 नवम्बर । दीवानी न्यायालय हाथरस में शनिवार, 13 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष विनय कुमार–II ने बताया कि आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए यह लोक अदालत एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने जिला स्तर के सभी विभागों को लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के 8 अक्टूबर 2025 के निर्देशों के क्रम में, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत कुमार ने बताया कि 13 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से जुड़े मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद (लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन), आपसी सुलह योग्य आपराधिक एवं सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावों, पारिवारिक वादों, स्टाम्प प्रकरण, उपभोक्ता फोरम वाद, राजस्व वाद, चकबंदी वाद, श्रम मामलों और विद्युत अधिनियम के अंतर्गत सुलह योग्य वादों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा धारा 446 दं.प्र.सं. से संबंधित अंतिम रिपोर्ट, पब्लिक प्रीमाइसेज एक्ट, उत्तराधिकार प्रकरण, आयुध अधिनियम, बीमा विवाद, स्थानीय विधियों के अंतर्गत शमनीय वाद, सेवा और वेतन संबंधी विवाद, सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े प्रकरण, किरायेदारी वाद एवं वन अधिनियम के मामलों को भी लोक अदालत में सुना जाएगा। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में पुलिस अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, बाट-माप अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट, नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत चालान प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही मैड़ बंदी एवं दाखिल-खारिज वाद, प्रि-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा संबंधी मामले, शिक्षा का अधिकार संबंधी प्रकरण, जलकर एवं गृहकर विवाद, आपदा राहत प्रकरण, कराधान मामले तथा राशन कार्ड, जाति और आय प्रमाण पत्र से जुड़े प्रकरण भी लोक अदालत में शामिल होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने लंबित मामलों का शांतिपूर्ण एवं त्वरित समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्राप्त करें।














