Hamara Hathras

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हाथरस 13 नवम्बर। थाना हाथरस गेट क्षेत्र में वर्ष 2014 में दर्ज दहेज हत्या के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार मुकदमा संख्या 444/2014 धारा 498ए, 304बी, 302 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम बनाम सुनील कुमार पुत्र नरायण स्वरूप उर्फ बन्द्री प्रसाद निवासी विष्णुपुरी थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। मामले की विवेचना पुलिस द्वारा तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण की गई थी और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के दिशा-निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में साक्ष्य और गवाही के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया गया। मामले की सुनवाई के बाद आज दिनांक 13 नवंबर 2025 को माननीय न्यायालय एफटीसी प्रथम हाथरस ने आरोपी सुनील कुमार को धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498ए भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 3/4 दहेज अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक हाथरस ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जनपद में गंभीर अपराधों के मामलों में दोषियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

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