
हाथरस 18 नवंबर । थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 35/1996 धारा 392/411 भादवि, जिसमें अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र उमाशंकर निवासी भगरिया थाना दादों (अलीगढ़) तथा पुष्पेंद्र पुत्र रेवती सिंह निवासी नगला महासिंह थाना सिकंद्राराऊ (हाथरस) नामजद थे, की विवेचना पुलिस द्वारा तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण की गई तथा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशानुसार तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल हाथरस व अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। परिणामस्वरूप, आज दिनांक 18.11.2025 को माननीय न्यायालय हाथरस ने दोनों अभियुक्तों—संतोष कुमार एवं पुष्पेंद्र—को जेल में व्यतीत अवधि को सजा मानते हुए 02-02 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।














