
नई दिल्ली 29 अक्टूबर । आयकर विभाग ने बुधवार को आकलन वर्ष 2025-26 के लिए उन करदाताओं को बड़ी राहत दी है जिनकी आय का ऑडिट अनिवार्य होता है। विभाग ने कंपनियों, प्रोपराइटरशिप और साझेदारी फर्म सहित ऐसे सभी करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी गई है। विभाग के अनुसार, देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के चलते व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। कई संगठनों द्वारा बढ़ी समयसीमा की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, इससे पहले आम करदाताओं और एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए आईटीआर दाखिल करने की तिथि भी 31 जुलाई से बढ़ाकर क्रमशः 15 सितंबर और 16 सितंबर की गई थी। 16 सितंबर तक 7.54 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें 1.28 करोड़ करदाताओं ने स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान भी किया।








 
				 
				 
								 
								 
																											 
												 
												 
												 
					 
					 
					 
					




