
नई दिल्ली 27 अक्टूबर । चुनाव आयोग ने सोमवार को देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस चरण में उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया लागू की जाएगी। आयोग के अनुसार, इस घोषणा के साथ ही पुरानी मतदाता सूची 27 अक्टूबर की आधी रात से फ्रीज हो जाएगी। आयोग ने बताया कि दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग पहले ही राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ दो बैठकें कर इस प्रक्रिया की रूपरेखा तय कर चुका है। कई राज्यों के सीईओ अपनी पिछली मतदाता सूचियां वेबसाइट पर अपलोड भी कर चुके हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत चुनाव आयोग पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा करता है, नए मतदाताओं का पंजीकरण करता है, मृतक या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाता है और त्रुटियों का सुधार करता है। इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ जन्म/आयु प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं-12वीं की मार्कशीट की जरूरत होगी। इसके अलावा निवास प्रमाण के लिए बैंक या डाकघर पासबुक, राशन कार्ड, किराए का अनुबंध, बिजली-पानी-गैस का बिल या हालिया पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा।
नागरिकता साबित करने के नियमों के तहत 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को नागरिकता का अलग से प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे लोगों को अपने जन्म प्रमाण के साथ माता या पिता में से किसी एक के भारतीय नागरिक होने का प्रमाण देना होगा। वहीं, 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को माता-पिता दोनों के नागरिकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिन लोगों के नाम पहले से पुरानी मतदाता सूची (जैसे 2002 या 2004) में शामिल हैं, उन्हें नए दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते कोई आपत्ति या विरोधाभास दर्ज न हो। फॉर्म-6 जमा करने के लिए आवेदक ऑनलाइन माध्यम से voters.eci.gov.in वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को घर पर या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के कार्यालय में भी फॉर्म जमा किया जा सकता है। चुनाव आयोग की यह पहल चुनावी प्रक्रिया में सटीकता और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। आने वाले महीनों में लाखों नए मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं।
21 साल पहले हुआ था वोटर लि स्ट का शुद्धिकरण
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम 21 साल पहले 2002-04 में हुआ था। उन्होंनेन्हों नेकहा कि इतने सालों में वोटर लिस्ट में कई बदलाव जरूरी है। लोगों का पलायन होता है। इससे एक से ज्यादा जगह वोटर लिस्ट में नाम रहता है। निधन के बाद भी कई लोगों को नाम लिस्ट में रह जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद अगर किसी को कोई शिकायत रहती है तो वह पहले डीएम को अपील कर सकता है और उसके बाद CEO को भी दे सकते हैं, जिसके बाद व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।
फ्रीज कर दी जाएगी वोटर लिस्ट
मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि जिन भी राज्यों में SIR होगा, वहां आज रात को उन राज्यों में मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंनेहों नेकहा कि आज तक जितने लोगों का नाम मतदाता सूची में है, उन्हें कोई कागज नहीं देना होगा। इसका अर्थ है कि पुराने SIR और अभी के मतदाता सूची में जिनका नाम है, उन्हें कोई कागज नहीं देना होगा।
किन राज्यों में होगा एसआईआर
अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
जानें कब क्या-क्या होगा?
- ट्रेनिंग/प्रिंटिंग – 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक
- घर-घर गणना- 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक
- ड्राफ्ट मतदाता सूचियों की रिलीज डेट – 9 दिसंबर 2025 तक
- दावे और आपत्तियों की अवधि – 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक
- सुनवाई और सत्यापन – 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक
- फाइन वोटर लिस्ट – 7 फ़रवरी 2026 तक
सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर तीन बार मतदाताओं के घर जाएंगे। ऑनलाइन भी फॉर्म भरने की सुविधा रहेगी। साथ ही कहा कहा कि मृत लोग, स्थाई तौर पर दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके और दो जगह पर रजिस्टर्ड मतदाताओं की पहचान भी BLO करेगा।













































