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हाथरस 27 अक्टूबर । कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राहुल पांडेय की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) समिति तथा कोटपा (COTPA) अधिनियम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने अभियोजन अधिकारियों को आपराधिक मामलों में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े विषयों पर संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को निर्देशित किया कि विद्यालयों और कॉलेजों के आसपास तंबाकू युक्त उत्पादों की बिक्री किसी भी दशा में न हो। उन्होंने दुकानों के नियमित निरीक्षण, उल्लंघन पर कार्यवाही, तथा नशामुक्ति जागरूकता अभियान के तहत स्कूलों में वॉल पेंटिंग और स्टीकर लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाए। डीएम ने मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) और जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि नशामुक्ति केंद्रों के प्रभावी संचालन हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें और स्थिति से अवगत कराएं। आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए गए कि मदिरा की दुकानों के बाहर कैमरे लगाकर पूरा क्षेत्र कवर किया जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु प्रवर्तन कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए गए।

डीएम ने कहा कि “अपराधी किसी भी दशा में सजा पाने से वंचित न रहें। अपराध करने के बाद सजा न मिलने पर अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, जिससे समाज में असुरक्षा की भावना पैदा होती है।” उन्होंने अभियोजन अधिकारियों को गैंगस्टर, गुण्डा एक्ट और महिला अपराधों से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतने और गवाही व निस्तारण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि महिला अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि के मुकदमों की अलग सूची बनाकर प्रभावी पैरवी की जाए। डीएम ने अभियोजन कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि न्याय प्रक्रिया को गति देना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, उप निदेशक कृषि, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, अभियोजन अधिकारी और थानाध्यक्षगण मौजूद रहे।

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