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हाथरस 23 अक्टूबर । जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अमूल डेयरी प्रोडक्ट की खराब गुणवत्ता के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने आदेश दिया कि अमूल उत्पाद की कीमत 630 रुपये उपभोक्ता को लौटाई जाए, साथ ही मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए 10,000 रुपये हर्जाना और मुकदमे का खर्च 5,000 रुपये अलग से अदा किया जाए। कुल राशि 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता को प्रदान की जानी चाहिए, अन्यथा सात फीसदी सालाना ब्याज भी लगेगा। मामला सादाबाद गेट निवासी डॉ. राधा गर्ग का है, जिन्होंने 26 अक्टूबर को अमूल की काजू कतली के 10 पैकेट दिवाली के लिए मित्रों और रिश्तेदारों को भेंट करने हेतु खरीदे थे। प्रत्येक पैकेट में एक्सपायरी डेट 21 नवंबर 2024 अंकित थी। इनमें से नौ पैकेट वितरित कर दिए गए, जबकि एक पैकेट स्वयं के खाने के लिए रखा। बाद में जब पैकेट खोला गया, तो उसमें से दूषित और सड़ा हुआ पदार्थ मिला, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी।उपभोक्ता ने पहले संबंधित डीलर, कंपनी और जिला खाद्य विभाग से शिकायत की, लेकिन समाधान न मिलने पर आयोग का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई अध्यक्ष राकेश कुमार और सदस्य कृष्णभाकर उपाध्याय के समक्ष हुई। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में आदेश पारित किया।

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