Hamara Hathras

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हाथरस 18 अक्टूबर । न्यायालय हाथरस द्वारा थाना हाथरस गेट के हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 55,000 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि दिनांक 05 सितंबर 2021 को थाना हाथरस गेट पर वादिया द्वारा सूचना दी कि मेरी मम्मी वन्दना देवी पापा से अलग रहकर नानी के घर रह रही थी। इसी दौरान मेरी मम्मी की पहचान प्रदीप शर्मा निवासी दयानतपुर थाना हाथरस गेट से हुयी। दिनाँक 4 सितंबर 2021 को शाम 6 बजे मेरी मम्मी से फोर पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। तथा रात 08.00 बजे प्रदीप शर्मा मम्मी को समझा बुझाकर अपने घर दयानतपुर ले गये, दिनाँक 05 सितंबर 2021 को सुबह 07.30 बजे मेरी मम्मी को गोली मार दी। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी । जिसके सम्बन्ध मे वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाथरस गेट पर मु0अ0सं0 315/2021 धारा 302 भादवि, 3/25/27 आर्म्स अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक / साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्त प्रदीप शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी दयानतपुर थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस को गिरफ्तार किया गया। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए आरोपी के विरुद्ध दिनांक 28 नवंबर 2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा लिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को माननीय न्यायालय ADJ-03 जनपद हाथरस द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्त प्रदीप शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी दयानतपुर थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन सश्रम कारावास व 50,000 हजार रुपये अर्थदण्ड व धारा 3/25/27 आर्म्स अधिनियम के अन्तर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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