Hamara Hathras

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हाथरस  26 सितम्बर । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय हाथरस ने थाना सिकन्द्राराऊ में डकैती के अभियोग से संबंधित 5 आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। थाना सासनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 759/2017 धारा 395/412 भादवि के तहत अभियुक्तों में शेखर मिश्रा पुत्र राजवीर मिश्रा, दीपक पुत्र राकेशपाल, राजन पुत्र जयशंकर, कान्हा उर्फ देवी सिंह पुत्र हरीप्रकाश सिंह और मुकेश उर्फ छोटू पुत्र शंकरलाल शामिल थे। अभियोग की विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूरी की गई तथा आरोप पत्र समय पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तों को अधिकतम दंडित कराने हेतु पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में सम्यक पैरवी की और अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी भूमिका निभाई। इसके परिणामस्वरूप आज न्यायालय ने शेखर, दीपक, कान्हा और मुकेश को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि राजन को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि हाथरस पुलिस अपराधियों के खिलाफ कठोर और प्रभावी कदम उठा रही है, और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। इस मामले में एडीजीसी क्राइम शिवेंद्र चौहान ने पैरवी की।

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