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हाथरस 12 सितंबर । उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश विनय कुमार के आदेशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायालय हाथरस में लघु आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। आज तीसरे दिन की लोक अदालत में अपर जनपद न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी महेन्द्र श्रीवास्तव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशान्त कुमार, समस्त न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता एवं वादकारीगण उपस्थित रहे। इस विशेष लोक अदालत में कुल 57 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया।

न्यायालयवार निस्तारण विवरण

  • मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस जयहिन्द कुमार सिंह – 16 वाद
  • अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस दीपकनाथ सरस्वती – 17 वाद
  • सिविल जज (वरि. प्रभाग)/एफटीसी, अनु चौधरी – 04 वाद
  • न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकन्द्राराऊ दीपा सैनी – 08 वाद
  • न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद ऑचल चन्देल – 02 वाद
  • सिविल जज (क.प्र.)/एफटीसी-द्वितीय, हर्षिका रस्तोगी – 04 वाद
  • सिविल जज (क.प्र.)/एफटीसी-प्रथम, खुशबू चन्द्रा – 06 वाद

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के सचिव प्रशान्त कुमार ने बताया कि 13 सितम्बर 2025 को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें शमनीय वाद, दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक वाद, बैंक वसूली, धारा-138 एनआई एक्ट, विद्युत चोरी, नगर निगम, वाटर टैक्स, जलकर, उपभोक्ता फोरम तथा स्थायी लोक अदालत के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं होती, जिससे समय और धन की बचत होती है और दोनों पक्षों की विजय होती है। साथ ही, आपसी सुलह से निस्तारित सिविल वादों में कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।

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