Hamara Hathras

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हाथरस 11 सितम्बर । महिला और बाल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत हाथरस पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन, मॉनिटरिंग सेल की सक्रियता और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो प्रथम, हाथरस ने 07 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के अभियोग में दोषी को सख्त सजा सुनाई है।मामला थाना सादाबाद क्षेत्र का है, जहाँ 15 मार्च 2025 को एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। घटना की सूचना पर पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे में मुठभेड़ के बाद अभियुक्त अमन पुत्र चाँद खाँ निवासी नगला छत्ती भाग बिसावर, थाना सादाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने मात्र 9 दिन के भीतर विवेचना पूर्ण कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोग की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने ठोस पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 11 सितंबर 2025 को माननीय न्यायालय ने आरोपी को निम्नानुसार सजा सुनाई–

  • धारा 137(2) बीएनएस : 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2500 अर्थदंड

  • धारा 115(2) बीएनएस : 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड

  • धारा 6 पोक्सो अधिनियम : 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹50,000 अर्थदंड

कुल मिलाकर अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹53,500 का अर्थदंड भुगतना होगा।  पुलिस अधीक्षक हाथरस ने कहा कि यह फैसला “ऑपरेशन कन्विक्शन” की सफलता का उदाहरण है। महिला व बाल संबंधी अपराधों में दोषियों को त्वरित एवं कठोर दंड दिलाने की दिशा में पुलिस पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

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