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हाथरस 11 सितम्बर । उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश विनय कुमार के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायालय हाथरस में तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत की अध्यक्षता स्वयं जनपद न्यायाधीश कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की कार्यवाही में अपर जनपद न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी महेंद्र श्रीवास्तव तथा अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव प्रशांत कुमार सहित समस्त न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता एवं वादकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कुल 43 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया।

निस्तारित वादों का ब्यौरा इस प्रकार रहा :

  • मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस जयहिन्द कुमार सिंह – 21 वाद

  • अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस दीपकनाथ सरस्वती – 3 वाद

  • सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/एफ.टी.सी. हाथरस अनु चौधरी – एक वाद

  • न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकन्द्राराऊ दीपा सैनी – 12 वाद

  • न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद आंचल चंदेल – एक वाद

  • सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/एफ.टी.सी.-द्वितीय हाथरस हर्षिका रस्तोगी – 5 वाद

इसके अतिरिक्त अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि जनपद हाथरस में आगामी 13 सितम्बर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय वाद, दीवानी, राजस्व वाद, मोटर वाहन दुर्घटना वाद, पारिवारिक वाद, बैंक वसूली, धारा 138 एन.आई. एक्ट, विद्युत चोरी वाद, नगर निगम एवं जलकर विवाद, स्थायी लोक अदालत के मामले और जिला उपभोक्ता के वाद आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं होती, समय एवं धन की बचत होती है और दोनों पक्षों की विजय होती है। साथ ही, आपसी सुलह पर निस्तारित सिविल वादों में कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।

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