हाथरस 09 सितंबर । ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना हाथरस गेट के गैरइरादतन हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण को 03-03 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 11750/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 908/2017 धारा 34/452/336/323/308/506 भादवि बनाम साजिद पुत्र नजूरुद्दीन, 2. नजरूद्दीन पुत्र जहुरूद्दीन, 3. जहुरूद्दीन पुत्र मब्बू निवासी नई बस्ती इग्लास अड्डा थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 09.09.2025 को माननीय न्यायालय ए.डी.जे. 1 हाथरस द्वारा अभियुक्तगण 1. साजिद, 2. नजरूद्दीन, 3. जहुरूद्दीन उपरोक्त में प्रत्येक को धारा 452/34 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 अर्थदण्ड, धारा 336/34 भादवि के अन्तर्गत 03 माह का सश्रम कारावास व 250 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 323/34 भादवि के अन्तर्गत 06 माह का सश्रम कारावास व 500 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 308/34 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपये का अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि के अन्तर्गत 01 वर्ष सश्रम कारावास व 1000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है ।