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हाथरस 05 सितंबर । कोतवाली मुरसान क्षेत्र के गांव खोंदुआ निवासी योगेंद्र सिंह पुत्र नारायन सिंह के खिलाफ मई 2025 में पत्नी की चाकू से हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचनात्मक व साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्त योगेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पुलिस ने जेल भेज दिया। 30 अगस्त 2025 को न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा इस मुकदमे के अभियुक्त योगेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह को धारा 302/201 भादवि के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 12,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। बेटे को सजा होने पांचवें दिन पिता की हालत बिगड़ गई। उनको परिजन मथुरा वृंदावन के अस्पताल ले गए। जहां पर उनकी मौत हो गई। पिता की मौत की सूचना मिलते ही कोर्ट के आदेश पर बेटा मुख्याग्नि के लिए गुरुवार की रात को गांव आया। योगेंद्र अपने परिवार में इकलौता है। करीब 30 घंटे से इंतजार के बाद पिता की अर्थी को कंधा देने के लिए बेटा जेल से आया। योगेन्द्र अपने पिता के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। योगेन्द्र को अलीगढ़ पुलिस और मुरसान पुलिस की कड़ी निगरानी में गांव लाया गया। योगेन्द्र ने अपने पिता नारायण सिंह को मुख्याग्नि दी।

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