Hamara Hathras

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हाथरस 04 सितम्बर । उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हाथरस पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय सत्र न्यायाधीश, हाथरस ने थाना सासनी के गैर-इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। मामला 29 दिसंबर 2017 का है, जब इजराइल मोहम्मद की पुत्री की शादी में सूबेदार पुत्र नजीर खां निवासी बरौला जाफराबाद नई आबादी थाना बन्ना देवी, जनपद अलीगढ़ ने हर्ष फायरिंग की। इस घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की तहरीर पर थाना सासनी में मुकदमा अपराध संख्या 980/2017 धारा 308 भादवि व 25/30 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान डीबीबीएल लाइसेंसी बंदूक बरामद की गई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

आज न्यायालय ने आरोपी सूबेदार पुत्र नजीर खां को धारा 304 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड, धारा 308 भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड, तथा धारा 30 आर्म्स एक्ट में 6 माह का कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला पुलिस की तत्परता और ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की सफलता को दर्शाता है, जिसके तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को कठोर सजा दिलाई जा रही है।

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