हाथरस 04 सितम्बर । उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हाथरस पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-4, हाथरस ने थाना सासनी क्षेत्र के दहेज हत्या मामले में आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। मामला 13 दिसंबर 2021 का है। वादी सुरेंद्र कुमार कुशवाह निवासी मैंडू थाना हाथरस जंक्शन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके ससुरालीजनों द्वारा प्रताड़ित कर हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना सासनी पर मुकदमा अपराध संख्या 320/2021 धारा 498ए/304बी भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना पूरी कर अभियुक्त विवेक पुत्र भगवान सिंह निवासी धीमरपुरा, थाना सासनी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
आज न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त विवेक को धारा 498ए भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं 2000 रुपये का अर्थदंड, तथा धारा 304बी भादवि (सहपठित धारा 302) में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय दर्शाता है कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत महिला संबंधी अपराधों और दहेज हत्या जैसे गंभीर मामलों में दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए हाथरस पुलिस प्रतिबद्ध है।