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सिकंदराराऊ (हसायन) 03 सितंबर । विकासखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में ब्लाक स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसमें बाल सेवा योजना (सामान्य), किशोर न्याय अधिनियम 2015, बालश्रम, नशे के विरुद्ध अभियान, दत्तक ग्रहण, पोक्सो अधिनियम 2012 और बाल विवाह अधिनियम 2006 की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका और 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह के दुष्परिणाम बताते हुए कहा गया कि इससे बालिकाओं को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, घरेलू हिंसा का खतरा बढ़ जाता है और मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। साथ ही यह अपील की गई कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन 181 अथवा पुलिस आपातकालीन नंबर 112 पर जानकारी दें।

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