Hamara Hathras

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हाथरस 28 अगस्त । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो–I हाथरस ने थाना सहपऊ क्षेत्र के दुष्कर्म के अभियोग में आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ कलवा उर्फ कालीचरण पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी बावली को कठोर सजा सुनाई है। अभियुक्त को धारा 6 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,00,000 अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं ₹3,000 जुर्माना, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कारावास एवं ₹5,000 जुर्माना तथा धारा 506 भादवि में 2 वर्ष का कारावास एवं ₹1,000 जुर्माना दिया गया। विदित हो कि वादिया द्वारा 16 जनवरी 2020 को थाना सहपऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया था कि 26 दिसंबर 2019 को उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस की तत्पर विवेचना में धारा 376 भादवि एवं 5/6 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई तथा मात्र 47 दिनों के भीतर विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त का अपराध सिद्ध हुआ और न्यायालय ने कठोर दंड सुनाया। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों के दोषियों को त्वरित एवं अधिकतम दंड दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में हाथरस पुलिस की यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

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